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PENSIONER / पेशनर 30 सितंबर से पहले जमा करवाएं अपना जीवन प्रमाण पत्र, भुगतान में अड़चन से बचने की सलाह

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 25 Jun 2025 • 1 Min Read

PENSIONER : जिला कोष कार्यालय चंबा के अंतर्गत आने वाले सभी पेंशनरों को 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 के बीच अपना जीवन प्रमाण पत्र समय पर जमा करवाने को कहा गया है। निर्धारित समय में प्रमाण पत्र न देने पर पेंशन भुगतान में रुकावट आ सकती है।

चंबा

30 सितंबर तक जमा करना अनिवार्य
जिला कोषाधिकारी गिरिजा मनकोटिया ने बताया कि वर्ष 2025–26 के लिए पेंशन प्राप्त करने वाले सभी पेंशनरों को अपना जीवन प्रमाण पत्र 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक कोष कार्यालय चंबा या संबंधित उपकोष कार्यालय में जमा करवाना अनिवार्य है।

दूसरे राज्य या जिले के पेंशनर ऐसे भेज सकते हैं प्रमाण पत्र
जो पेंशनर किसी कारणवश जिला कोष या उपकोष कार्यालय नहीं आ सकते या अन्य राज्य/जिले में रह रहे हैं, वे किसी भी राजपत्रित अधिकारी से सत्यापित करवा कर जीवन प्रमाण पत्र डाक द्वारा जिला कोष कार्यालय चंबा को भेज सकते हैं।

मोबाइल और वेबसाइट से भी कर सकते हैं प्रमाणन
पेंशनर अपने पीपीओ नंबर और आधार आधारित बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के माध्यम से वेबसाइट या ‘जीवन प्रमाण फेस ऐप’ से भी प्रमाण पत्र सत्यापित कर सकते हैं। सत्यापन के बाद उसकी हार्ड कॉपी जिला कोष कार्यालय को भेजना आवश्यक होगा।

समय पर प्रमाण पत्र देने की अपील
गिरिजा मनकोटिया ने सभी पेंशनरों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि में जीवन प्रमाण पत्र किसी भी माध्यम से जमा करवा दें, ताकि पेंशन भुगतान में कोई बाधा न आए।