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परिवहन विभाग प्रदेश में ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू करने की कर रहा तैयारी , कैमरे करेंगे वाहनों की जांच

हिमांचलनाउ डेस्क नाहन • 22 Mar 2025 • 1 Min Read

एचएसआरपी नंबर प्लेट सभी वाहनों पर अनिवार्य, बिना प्लेट के नहीं होंगे वाहन संबंधित कार्य


हिमाचल में जल्द लागू होगा ई-डिटेक्शन सिस्टम

हिमाचल प्रदेश में परिवहन विभाग द्वारा आधुनिक तकनीक से लैस ई-डिटेक्शन सिस्टम लागू करने की तैयारी की जा रही है। यह सिस्टम मुख्य रूप से हाइवे पर चल रहे वाहनों की निगरानी के लिए तैयार किया गया है। इसके माध्यम से सभी प्रकार के वाहन – दोपहिया, तिपहिया, चौपहिया, निजी या व्यावसायिक – की जांच की जाएगी।


एचएसआरपी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य

सभी वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। यदि किसी वाहन पर यह प्लेट नहीं पाई जाती है तो केंद्रीय मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 192 के तहत उस पर चालान किया जा सकता है। इसके अलावा बिना एचएसआरपी के कोई भी वाहन संबंधित कार्य नहीं हो पाएगा।


कैमरों और तकनीकी उपकरणों से होगी निगरानी

ई-डिटेक्शन सिस्टम सीसीटीवी कैमरों और तकनीकी उपकरणों की सहायता से टोल प्लाजा और अन्य प्रमुख स्थानों पर वाहनों की पहचान और उनके दस्तावेजों की जांच करेगा। इससे गाड़ियों की स्थिति रीयल टाइम में पता चल सकेगी और नियमों की अवहेलना करने वाले वाहनों पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी।


एचएसआरपी की विशेषताएं और लाभ

एचएसआरपी प्लेटें एल्यूमिनियम से बनी होती हैं, जिनमें लेजर कोड, स्थायी पहचान संख्या और परावर्तक शीट होती है। ये विशेषताएं रात के समय भी बेहतर दृश्यता देती हैं और सड़क सुरक्षा को सुदृढ़ करती हैं। इसके अलावा प्लेट का रंग वाहन के प्रकार से मेल खाता है, जिससे त्वरित पहचान आसान होती है।


वाहन चोरी और धोखाधड़ी पर लगेगी लगाम

एचएसआरपी प्लेटें राज्य भर में वाहन पंजीकरण को एकरूप बनाती हैं, जिससे ट्रैकिंग और वैरिफिकेशन सरल हो जाता है। यह प्रणाली वाहन चोरी और धोखाधड़ी की घटनाओं को भी कम करने में मदद करेगी।


आरटीओ ने दी चेतावनी

आरटीओ सिरमौर सोना चंदेल ने वाहन मालिकों को चेतावनी दी है कि जिन वाहनों में अभी तक एचएसआरपी नहीं लगी है, वे तत्काल इसे लगवाएं। अन्यथा उन्हें जुर्माना झेलना पड़ सकता है।