HNN/ शिमला
हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने प्रदेश के डीजीपी संजय कुंडू के खिलाफ मामला दर्ज करने के आदेश दिए हैं। एक कारोबारी ने डीजीपी से अपने परिवार और खुद की जान को खतरा बताते हुए हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस को मेल भेजा था।
इस मामले में अब तक एफआईआर ना होने पर हाइकोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए पुलिस को निर्देश दिए हैं कि डीजीपी के खिलाफ एफआईआर हो और कारोबारी के परिवार को सुरक्षा दी जाए। मामले की अगली सुनवाई बुधवार 22 नवंबर को होगी और उस दिन मामले से जुड़ी नई स्टेटस रिपोर्ट कोर्ट में पेश की जाएगी।
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यह है पूरा मामला…..
डीजीपी संजय कुंडू पर आरोप है कि उन्होंने व्यवसायी निशांत शर्मा को किसी विशेष मकसद से फोन किया। आरोप यह भी है कि डराने-धमकाने के इरादे से पहले फोन किया गया और फिर अपने पद और शक्तियों का दुरुपयोग कर केस दर्ज करवाया।
हिमाचल प्रदेश के पालमपुर के निशांत शर्मा नाम के कारोबारी ने डीजीपी से जान का खतरा बताया है। निशांत के मुताबिक संपत्ति से जुड़े एक मामले में उन पर हमला किया गया था और उन्हें बार-बार हिमाचल पुलिस मुख्यालय से फोन किया जा रहा था।
निशांत का आरोप है कि डीजीपी उसे मिलने के लिए शिमला बुला रहे थे। निशांत शर्मा के मुताबिक उन्होंने डीजीपी को मेल करके पूछा कि शिमला क्यों बुलाया जा रहा है। मेल मिलने के बाद डीजीपी संजय कुंडू ने निशांत शर्मा के खिलाफ छोटा शिमला थाने में मामला दर्ज करवा दिया था।
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