Category: CHAMBA

  • मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां

    मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई पोलिंग पार्टियां

    HNN / चंबा

    सहायक निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम पांगी रजनीश शर्मा ने बताया कि विधानसभा चुनाव-2022 के लिए 12 नवंबर को होने वाले मतदान के लिए उपमंडल पांगी में आज कुल 36 पोलिंग पार्टियां अपने मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दी गई है और 7 पोलिंग पार्टियों को रिज़र्व में रखा गया है। उन्होंने बताया कि पांगी उपमंडल में कुल 36 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं।

    जिसमें से चस्क भाटोरी मतदान केंद्र सबसे अधिक ऊंचाई वाला मतदान केंद्र है, जिसकी ऊंचाई लगभग लगभग 11500 फ़ीट है। इसके अतिरिक्त लुज, माहलियत और रेइ संवेदनशील मतदान केन्द्रो में शामिल है। उन्होंने बताया कि निर्वाचन के लिए 76 अतिरिक्त पुलिस बल व 12 राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल( एसडीआरएफ) के जवान भीं तैनात किये गए हैं।

    उन्होंने यह भी बताया कि हिमाचल पथ परिवहन निगम की 9 बसों द्वारा पोलिंग पार्टियों को उनके निर्धारित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा हैं। उन्होंने बताया कि हाल ही में हुई बर्फबारी के कारण कुछ मतदान केंन्द्रो तक पोलिंग पार्टियों को पहुंचाने के लिए लोक निर्माण व जल शक्ति विभाग द्वारा पर्याप्त श्रम बल तैनात किया गया है।

  • मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई 122 पोलिंग पार्टियां

    मतदान केंद्रों के लिए रवाना हुई 122 पोलिंग पार्टियां

    HNN/ चंबा

    विधानसभा क्षेत्र चंबा के तहत आज पोलिंग पार्टियों के लिए राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सरोल में तीसरा और अंतिम चुनावी पूर्वाभ्यास आयोजित किया गया।पूर्वाभ्यास में 10 सेक्टर अधिकारी, 10 सूक्ष्म पर्यवेक्षक, 148 पीठासीन अधिकारी, 309 सहायक पीठासीन अधिकारियों सहित कुल 818 मतदान अधिकारियों ने भाग लिया।

    निर्वाचन अधिकारी एवं एसडीएम चंबा ने पोलिंग पार्टियों के अधिकारियों को निष्पक्ष और स्वतंत्र चुनाव करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने चुनावी प्रक्रिया से संबंधित तकनीकी और व्यवहारिक बारीकियों के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पूर्वाभ्यास के उपरांत 122 पोलिंग पार्टियों को अपने-अपने मतदान केंद्र को रवाना कर दिया गया है।

    उन्होंने यह भी कहा कि चंबा विधानसभा क्षेत्र में कुल 122 मतदान केंद्र स्थापित किए गए हैं जिसमें 103 ग्रामीण और 19 शहरी मतदान केंद्र है। उन्होंने कहा कि मतदान केंद्र 53-सुराडा तथा 54-चौंतड़ा महिला अधिकारियों जबकि 57- चौगान-1 दिव्यांग अधिकारियों द्वारा संचालित किया जाएगा।

  • Snowfall In Himachal: यहां तीन से चार फीट हिमपात, बिजली समेत पानी की आपूर्ति ठप…

    Snowfall In Himachal: यहां तीन से चार फीट हिमपात, बिजली समेत पानी की आपूर्ति ठप…

    HNN/ चंबा

    हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में भारी हिमपात के कारण जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो गया है। सड़कों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई है जिससे वाहनों की आवाजाही भी प्रभावित हुई है। जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी में आज सुबह मौसम ने एकाएक करवट बदली और बर्फबारी का दौर शुरू हो गया। वीरवार सुबह किलाड़ मुख्यालय में आधा फिट तो कुुमार, परमार, शुण, चुस्क, हुडान और सुराल में एक फिट तक बर्फबारी हुई।

    इसके अलावा साच पास के अलावा पांगी की ऊपरी चोटियों पर तीन से चार फीट तक ताजा हिमपात हुआ है। भारी बर्फबारी के कारण यहां लोगों का घर से बाहर निकलना भी दूभर हो गया है। आलम है कि लोग घरों में ही दुबके हुए हैं। ठंड से बचाव के लिए पांगी के लोग हीटर और अलाव का सहारा ले रहे हैं।

    बर्फबारी के कारण पांगी घाटी में बिजली समेत पानी की आपूर्ति ठप हो गई है जिससे लोगों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। राज्य में 2 नवंबर को विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव के पहले ही भारी बर्फबारी हो गई है जिससे लोगों को मतदान केंद्रों तक पहुंचने में मुश्किलें हो सकती है।

  • पुलिस की नशे के खिलाफ कार्यवाही जारी, अब युवक से पकड़ी चरस

    पुलिस की नशे के खिलाफ कार्यवाही जारी, अब युवक से पकड़ी चरस

    HNN/ चंबा

    जिला में पुलिस की नशे के खिलाफ कार्यवाही लगातार जारी है। इसी कड़ी में पुलिस ने एक बार फिर बड़ी कार्यवाही को अंजाम देते हुए एक युवक से चरस बरामद की है। मामले में पुलिस द्वारा पवन कुमार पुत्र ज्ञाना निवासी ग्राम खण्डेर डा. चरड़ा तहसील चुराह जिला चंबा उम्र 22 साल के खिलाफ पुलिस थाना डलहौजी में मादक द्रव्य अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज किया है।

    प्राप्त जानकारी के अनुसार, पुलिस चौकी बनीखेत थाना डलहौजी की टीम ने नेशनल हाईवे चंबा-पठानकोट पर बैकुंठनगर के पास नाकाबंदी की हुई थी। इसी दौरान पुलिस की नजर सामने से पैदल ही आ रहे एक युवक पर पड़ी जिसने हाथ में बैग उठाया हुआ था। उक्त युवक ने जैसे ही पुलिस को देखा तो वह एकदम से घबरा गया और उसने बैग को झाड़ियों की तरफ फेंक दिया।

    पुलिस ने जब शक के आधार पर फेंके गए बैग की तलाशी ली तो उसमें से 314 ग्राम चरस बरामद हुई। डीएसपी हेड क्वार्टर अजय कुमार ने खबर की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि नशे के खिलाफ पुलिस की यह कार्यवाही आगे भी जारी रहेगी।

  • Himachal Election: इन 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों से भी कर सकेंगे मतदान

    Himachal Election: इन 12 वैकल्पिक फोटो पहचान पत्र दस्तावेजों से भी कर सकेंगे मतदान

    HNN/ चंबा

    विधानसभा निर्वाचन 2022 के दौरान 12 नवंबर मतदान के दिन मतदाता अपने-अपने मतदान केंद्रों पर मताधिकार का प्रयोग करते समय मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा। उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा डीसी राणा ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिला चम्बा के सभी मतदाताओं को मतदाता फोटो पहचान-पत्र जारी किये गये है। उन्होंने यह भी बताया कि यदि कोई मतदाता अपना मतदाता पहचान-पत्र प्रस्तुत करने में असमर्थ हो तो ऐसे मतदाताओं को अपनी पहचान स्थापित करने के लिए 12 फोटो युक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से एक दस्तावेज मतदान के समय में पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना होगा।

    डीसी राणा ने बताया कि फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में आधार कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, बैंकों या डाकघरों द्वारा जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय की योजना के अर्न्तगत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एनपीआर के अर्न्तगत आर. जी. आई द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, केन्द्र या राज्य सरकार के लोक उपक्रम अथवा पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र और सांसदों, विधायकों व विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी यूनीक डिसेबिलिटी आईडी दस्तावेज शामिल है।

    उन्होंने बताया कि एपिक के सम्बन्ध में लेखन अशुद्धि, वर्तनी की अशुद्धि इत्यादि को नजर अंदाज कर देना चाहिए बशर्ते मतदाता की पहचान एपिक से सुनिश्चित की जा सके। यदि कोई मतदाता फोटो पहचान-पत्र प्रदर्शित करता है, जो किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण द्वारा जारी किया गया है, ऐसे एपिक भी पहचान स्थापित करने हेतु स्वीकृत किये जायेंगे बशर्ते उस मतदाता का नाम जहाँ वह मतदान करने आया है, उस मतदान केन्द्र से सम्बन्धित निर्वाचक नामावली में उपलब्ध हो। उन्होंने यह भी बताया कि इसके अतिरिक्त यदि फोटोग्राफ इत्यादि के मैच ना होने के कारण मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना सम्भव न हो तब मतदाता को उपर्युक्त वर्णित किसी एक वैकल्पिक दस्तावेज को प्रस्तुत करना होगा।

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि उपरोक्त में किसी बात के होते हुए भी प्रवासी निर्वाचक जो अपने पासपोर्ट में विवरणों के आधार पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20क के अधीन निर्वाचक नामावलियों में पंजीकृत हैं, उन्हें मतदान केन्द्र में उनके केवल मूल पासपोर्ट (अन्य कोई पहचान दस्तावेज नहीं) के आधार पर ही पहचाना जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने यह भी बताया कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदान करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र या आयोग द्वारा निर्धारित उपरवर्णित 12 वैकल्पिक फोटो दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज को मतदान दिवस 12 नवंबर को पहचान हेतु अपने साथ लेकर आएं।

  • जिला में दो दिन शराब की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंधित

    जिला में दो दिन शराब की बिक्री पर रहेगा प्रतिबंधित

    HNN / चंबा

    जिला दंडाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 135 (सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 10 नवंबर शाम 5 बजे से लेकर 12 नवंबर मतदान वाले दिन को शाम 5 बजे तक शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित करने के आदेश जारी किए है।

    जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि 8 दिसंबर मतगणना के दिन को समस्त जिला और अन्य राज्य से सटे संबंधित मतदान क्षेत्रों के 3 किलोमीटर के दायरे में भी शराब की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी।

  • जिला निर्वाचन अधिकारी ने रवाना किया लोकतंत्र उत्सव वाहन, सभी मतदाताओं…

    जिला निर्वाचन अधिकारी ने रवाना किया लोकतंत्र उत्सव वाहन, सभी मतदाताओं…

    HNN / चंबा

    उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा डीसी राणा ने जिला में मतदाता जागरूकता के लिए बचत भवन के परिसर से ‘लोकतंत्र उत्सव वाहन’ को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि जिला के सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाताओं को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए अभियान चलाया गया है।

    अभियान के तहत ही सभी विधानसभा क्षेत्रों में इस प्रचार वाहन के माध्यम से लोगों को 12 नवंबर को मतदान में बढ़-चढ़कर भाग लेने के लिए जागरूक किया जाएगा। उन्होंने सभी मतदाताओं से आह्वान भी किया है कि मजबूत लोकतंत्र के लिए अपने मताधिकार का प्रयोग अवश्य करें। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि प्रशासन ने मतदान के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की हैं।

    चुनाव आयोग के निर्देशानुसार 80 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों और दिव्यांग मतदाताओं को घर से मतदान की सुविधा भी प्रदान की गई। इसके अलावा मतदान केंद्रों पर सभी मतदाताओं की सुविधा के प्रबंध किए गए हैं। विशेषकर बुजुर्गों, महिलाओं व दिव्यांगों की सुविधा के लिए मतदान केन्द्रों में रैंप, दिव्यांग सुलभ शौचालय, पेयजल व उचित प्रकाश व्यवस्था रहेगी।

  • राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए एमसीएमसी प्रमाणीकरण अनिवार्य

    राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए एमसीएमसी प्रमाणीकरण अनिवार्य

    HNN/ चंबा

    विधानसभा निर्वाचन-2022 के लिए मतदान के दिन और मतदान के एक दिन पूर्व प्रिंट मीडिया में राजनीतिक प्रचार विज्ञापन प्रकाशित करवाने के लिए उम्मीदवारों को उस विज्ञापन को जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति (एमसीएमसी) से प्री- सर्टिफाई करवाना अनिवार्य है। यह जानकारी उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी चंबा डीसी राणा ने दी।

    उन्होंने बताया कि यदि कोई उम्मीदवार मतदान के दिन यानि 12 नवंबर को तथा मतदान के एक दिन पहले यानि 11 नवंबर को राजनीतिक विज्ञापन प्रकाशित करवाना चाहता है, तो इन दोनों दिनों के लिए इसे जिला स्तरीय मीडिया प्रमाणन एवं निगरानी समिति का प्रमाण पत्र लेना होगा। उन्होंने बताया कि इस प्रमाण पत्र के लिए उम्मीदवार को दो दिन पहले आवेदन करना होगा।

  • 12 नवंबर को जिला में सुबह इतने बजे शुरू होगा मतदान…

    12 नवंबर को जिला में सुबह इतने बजे शुरू होगा मतदान…

    HNN / चंबा

    उपायुक्त एवं ज़िला निर्वाचन अधिकारी डीसी राणा ने ज़िला के विभिन्न विभागों, विद्युत परियोजनाओं, शैक्षणिक संस्थानों के कार्यालयाध्यक्षों से विधानसभा निर्वाचन-2022 के अंतर्गत सभी अधिकारियों-कर्मचारियों और विद्यार्थियों से मतदान करने और जागरूकता गतिविधियों के प्रचार-प्रसार को लेकर एक विशेष अपील की है।

    डीसी राणा द्वारा जारी की गई विशेष अपील में कहा गया है कि प्रदेश विधानसभा आम चुनाव-2022 के तहत 12 नवंबर को सुबह 8:00 बजे से लेकर शाम 5:00 बजे तक मतदान होगा। चुनावों में लोगों की भागीदारी को और अधिक बढ़ाने के लिए भारत के चुनाव आयोग का निरंतर प्रयास रहा है।

    मतदान के लिए सभी पात्र मतदाताओं की बाधा मुक्त भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य भर के सभी सार्वजनिक और निजी प्रतिष्ठानों के लिए मतदान दिवस को सवैतनिक अवकाश के रूप में घोषित किया गया है। उन्होंने कहा कि मतदान सुबह आठ बजे से शाम पांच बजे तक होगा।

  • मतदान केंद्र तक आसान पहुंच के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार…

    मतदान केंद्र तक आसान पहुंच के लिए आपदा प्रबंधन योजना तैयार…

    HNN/ चंबा

    विधानसभा निर्वाचन -2022 के दृष्टिगत मतदान प्रक्रिया में तैनात पोलिंग पार्टियों, सुरक्षाकर्मियों, चुनाव कर्मियों और मतदाताओं को मतदान केंद्र तक आसान पहुंच सुनिश्चित बनाने के लिए ज़िला दंडाधिकारी डीसी राणा ने निर्वाचन के विभिन्न नियमों और आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत खोज एवं बचाव कार्यों के लिए आदेश जारी किए हैं। आदेश में कहा गया है कि चुनाव के दौरान कमांडेंट होमगार्ड को खोज और बचाव के लिए नोडल अधिकारी तैनात किया गया है।

    इसके साथ मतदान केंद्र स्तर पर तैयार की गई खोज एवं बचाव कार्य योजना के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। कार्य योजना को सभी संबंधितों अधिकारियों के साथ साझा किया गया है और जिला चुनाव अधिकारी की वेबसाइट (https://hpchamba.nic.in/district-election-office/) पर भी उपलब्ध करवाया गया है। जारी आदेश में यह भी कहा गया है कि शीत ऋतु के कारण मतदान और सुरक्षा कर्मियों, चुनाव कर्मचारियों और मतदाताओं की सुचारू आवाजाही के लिए सूक्ष्म स्तर पर बारिश, हिमपात से उत्पन्न होने वाली प्रतिकूल परिस्थितियों के प्रबंधन की आवश्यकता है।

    पंचायती राज संस्थान और शहरी स्थानीय निकाय मुख्य रूप से मतदान केंद्रों पर मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मचारियों और मतदाताओं की बाधा मुक्त आवाजाही को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे। वे अपने-अपने क्षेत्राधिकार के तहत पहुंच पथों, सड़कों पर बर्फ हटाना सुनिश्चित करेंगे। बर्फबारी जैसी स्थिति उत्पन्न होने पर ये संस्थाएं मतदान कर्मियों, सुरक्षा कर्मचारियों और मतदाताओं को उनके कार्य में भी आवश्यक सहायता उपलब्ध करवाना सुनिश्चित बनाएंगे। वार्ड स्तर पर संबंधित काउंसलर, वार्ड सदस्य उक्त उपायों को सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे।

    आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि पंचायती राज संस्थाओं और शहरी निकायों के तकनीकी कर्मचारी भी संबंधित पार्षद या वार्ड सदस्य का आवश्यक सहयोग देना सुनिश्चित करेंगे। संबंधित पंचायती राज संस्थाओं के प्रधान व शहरी निकायों के अध्यक्ष उपरोक्त सहायता से संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार होंगे। इसके अतिरिक्त खंड विकास अधिकारी व कार्यकारी अधिकारी सभी व्यवस्थाओं में सहायता और निगरानी सुनिश्चित बनाएंगे।