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  • त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग मुस्तैद, बाजारों में छापेमारी कर..

    त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग मुस्तैद, बाजारों में छापेमारी कर..

    HNN/ सोलन

    त्योहारी सीजन के चलते खाद्य सुरक्षा विभाग ने कमर कस ली है। विभाग ने जिलेभर में अधिकारियों को खाद्य पदार्थों की जांच करने और सैंपल भरने के आदेश दिए हैं। इसके अलावा मिठाई तैयार करने वाले दुकानदारों को मिलावटी खोया और सेहत को नुक्सान पहुंचाने वाले रंगों का मिठाई में इस्तेमाल न करने की सलाह दी है। खाद्य सुरक्षा विभाग ने दुकानदारों को चेतावनी देते हुए कहा है कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाएगी।

    इसके लिए विभाग ने जिले भर में औचक निरीक्षण की व्यापक मुहिम भी शुरू कर दी है। खाद्य सामग्री की गुणवत्ता में कोई कमी पाए जाने पर दुकानदार के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। मिठाइयों को ढककर न रखने वाले, सड़क के किनारे स्टॉल लगाकर खुले में मिठाइयां बेचने वाले दुकानदारों के चालान भी काटे जा रहे है। बीते रोज भी खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिला भर के बाजारों में छापेमारी की।

    इस दौरान विभाग की टीम ने रसगुल्ले, पेठा समेत 15 मिठाइयों के सैंपल भरे और इन्हें जांच के लिए सीटीएल कंडाघाट भेज दिया है। लैब से 15 दिन बाद रिपोर्ट आने के बाद कार्यवाही की जाएगी। उधर, सहायक आयुक्त जिला खाद्य सुरक्षा विभाग अरुण चौहान ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की ओर से त्योहारी सीजन को लेकर खाद्य पदार्थों के सैंपल भरे जा रहे हैं, ताकि कोई भी खराब वस्तु बाजार में न बेची जा सके। उन्होंने बताया कि जिला भर से अब तक 44 सैंपल भरे जा चुके हैं।

  • जिला के इन क्षेत्रों में होगी पटाखों की बिक्री, उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ होगी कार्यवाही

    जिला के इन क्षेत्रों में होगी पटाखों की बिक्री, उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ होगी कार्यवाही

    HNN/ सोलन

    उप मण्डलाधिकारी कसौली गौरव महाजन ने दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत धारा 144(1)(2)व(3) सी.आर.पी.सी. 1973 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है। उन्होंने बताया कि 22 अक्तूबर से 24 अक्तूबर, 2022 तक कल्लर सिनेमा हॉल छावनी बोर्ड कसौली के सामने, सीआरआई गेट कसौली के पास कार पार्किंग, राम लीला ग्राउंड गड़खल, (1) एनएच-5 शॉपिंग कंपलेक्स धर्मपुर, (11) सब्जी मंडी धर्मपुर के पास स्कूल रोड, आनंद पार्क सेक्टर-1 परवाणू (खेल क्षेत्र के रूप में ई.ओ. एम.सी. परवाणू द्वारा निर्धारित), हर चौक कृष्णगढ़ कुठाड़, माता मंदिर चंडी के पास मां चंडी मेला मैदान, बदल दुआ, चाची चौक गोयला और निचला पत्ता चौक पट्टा में पटाखों की बिक्री की जा सकती है।

    आदेशों के अनुसार अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों, कोर्ट और धार्मिक स्थलों के आसपास कम से कम 100 मीटर के दायरे में ‘साइलेंस जोन’ होगा जिसमें पटाखों का इस्तेमाल प्रतिबंधित रहेगा। आदेश के अनुसार रात्री 08.00 बजे से रात्री 10.00 बजे तक ही पटाखें जलाने की अनुमति होगी। आदेशों के अनुसार पटाखें बिक्री के लिए अस्थाई दुकानों का आबंटन सी.ई.ओ कंटोनमेंट बोर्ड कसौली, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ई.ओ.एम.सी परवाणू द्वारा पहले आओ पहले पाओ के आधार पर ही दिया जाएगा। संबंधित प्राधिकारियों से अनुमति लेने के बाद ही अधिकारियों द्वारा निर्धारित स्थानों पर पटाखों की बिक्री लाइसेंस धारक द्वारा की जा सकती है।

    आदेशों के अनुसार आवासीय क्षेत्र में लाइसेंसी विक्रेता द्वारा पटाखों का भंडारण नहीं किया जाता है, ऐसा करने पर गोदामों को सील कर दिया जाएगा तथा उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी। निर्धारित स्थानों के अलावा अन्य स्थान पर पटाखों की बिक्री पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और 24 अक्तूबर, 2022 तक लागू रहेंगे।

  • दीपावली के दृष्टिगत आदेश- रात इतने बजे तक ही जला सकेंगे पटाखे

    दीपावली के दृष्टिगत आदेश- रात इतने बजे तक ही जला सकेंगे पटाखे

    HNN/ सोलन

    ज़िला दण्डाधिकारी सोलन कृतिका कुलहारी ने दीपावली के त्यौहार के दृष्टिगत धारा 144 सी.आर.पी.सी. के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश जारी किए है। आदेशों के अनुसार लोअर बाजार, चौक बाजार, अप्पर बाजार, लक्कड़ बाजार, गंज बाजार, द मॉल रोड़ तथा पुराना बस स्टैण्ड सोलन में पटाखों की स्टैकिंग, बिक्री और प्रदर्शन पर पूर्णतय प्रतिबंध रहेगा जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 26 अक्तूबर, 2022 तक लागू रहेगा।

    आदेशों के अनुसार, ठोडो मैदान, बाईपास सोलन ऑपोजिट सब्जी मण्डी (जहां अस्थायी फल बाजार स्थापित है), टी.सी.पी कार्यालय सोलन के पास खुली जगह, चम्बाघाट (नज़दीक वर्षा शालिका) तथा ब्रुररी ( खुली जगह पर मोहन मीकिन फैक्ट्री गेट के सामने) पटाखें की बिक्री की जा सकेगी।

    आदेशों के अनुसार, दीपावली उत्सव के दौरान पटाखों की खुदरा बिक्री के लिए अस्थायी लाइसेंस/परमिट संबंधित लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा जारी की जाएंगे और इस उद्देश्य के लिए स्टालों/स्थानों को आयुक्त नगर निगम सोलन द्वारा उपमण्डलाधिकारी सोलन के साथ समन्वय कर सख्ती से पहले आओ पहले पाओ के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

    आदेशों के अनुसार, सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए लाइसेंसी विक्रेताओं के अतिरिक्त पटाखों के भंडारण व बिक्री की अनुमति किसी को भी नहीं होगी। आदेशों के अनुसार बाजार, सरकारी कार्यालय, एल.पी.जी प्लांट, पेट्रोल पंप तथा हेरिटेज भवनों के पास पटाखों को जलाने पर प्रतिबंध रहेगा। आदेश के अनुसार रात्री 08.00 बजे से रात्री 10.00 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होंगे और 26 अक्तूबर, 2022 तक लागू रहेंगे।